भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 क्या हैं ? BNS Section 54 In Hindi

BNS Section 54 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyay Sanhita) की धारा 54 क्या हैं ( What is BNS Section 54 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहले हमारे देश में भारतीय दंड संहिता यह कानून था। लेकिन अब इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली हैं। अभी संसद द्वारा पारित तीन विधेयकों ने अब कानून का रूप लिया हैं। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेजों ने लागू किया था। अंग्रेजों के समय से भारत में भारतीय दंड संहिता लागू थी।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 क्या हैं ? BNS Section 54 In Hindi

अंग्रेजों के काल से जो आपराधिक कानून भारत में लागू थे उनकी जगह लेने वाले तीन संशोधन विधेयकों पर कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 क्या है इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी यह पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।

भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyay Sanhita) की धारा 54 क्या हैं ( What is BNS Section 54 in Hindi) ?-

भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति, जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा की उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है।

अब इस धारा को हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ती को कुछ अपराध करने के लिए उकसाता है और जब वह अपराध हो रहा हो तब उकसाने वाला भी उधर मौजूद हो तो उस व्यक्ती पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 लगाई जाएगी।

FAQ

भारतीय न्याय संहिता में कितनी धारा हैं ?

भारतीय न्याय संहिता में 356 धारा हैं।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 में किस बारे में जानकारी दी गई है ?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 क्या है ?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति, जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा की उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 क्या है इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !

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