हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको क्रिमिनल लाॅयर या क्रिमिनल एडवोकेट कैसे बनें इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। वकील बनना बहुत लोगों का सपना होता हैं। वकील बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे की क्रिमिनल लाॅयर, सिविल लाॅयर, फॅमिली लाॅयर, काॅन्स्टिट्युशनल लाॅयर, साइबर लाॅयर, एनवायरमेंटल लाॅयर आदी। क्रिमिनल लाॅयर बहुत लोग बनना चाहते हैं।
क्रिमिनल लाॅयर पूरी जानकारी Criminal Lawyer Information In Hindi
लेकिन क्रिमिनल लाॅयर बनना इतना भी आसान नहीं होता। क्रिमिनल लाॅयर बनने के लिए बहुत मेहनत और पढ़ाई करने की जरूरत होती हैं। इसलिए हम आपको इस पोस्ट में क्रिमिनल लाॅयर कैसे बनें इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्रिमिनल लाॅयर वह होते हैं जो अपराधिक मामले जैसे की खुन, रेप, चोरी इस तरह के मामलों में सलाह देते हैं और केस लड़ते हैं। क्रिमिनल लाॅयर कैसे बनें इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी पोस्ट अंत तक जरुर पढिए।
क्रिमिनल लाॅ (फौजदारी कानून) क्या हैं ?
क्रिमिनल लाॅ अपराधों से संबंधित होता हैं। क्रिमिनल लाॅ इस तरह के अपराधों से संबंधित होते हैं जिसके वजह से राज्य, समाज और भुमी के लिए खतरा हैं। फौजदारी अपराध खुन, रेप, चोरी यह हो सकते हैं। सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करने के लिए क्रिमिनल लाॅ बहुत ही मददगार साबित होता हैं। क्रिमिनल लाॅ में वह सभी नियम होते हैं जिनसे समाज में कानून व्यवस्था और नियंत्रण बनाकर रखने में मदद मिलती हैं। अगर क्रिमिनल लाॅ से संबंधित कोई व्यक्ती अपराध करता हैं तो उस व्यक्ती को जुर्माना, सजा या दोनों भी दिए जाते हैं।
क्रिमिनल लाॅयर और क्रिमिनल एडवोकेट में क्या फर्क हैं ?
बहुत लोगों को ऐसा लगता हैं की लाॅयर और एडवोकेट एक ही हैं लेकिन ऐसा नहीं हैं लाॅयर और एडवोकेट में बहुत फर्क होता हैं। क्रिमिनल लाॅयर और क्रिमिनल एडवोकेट में बहुत फर्क है। क्रिमिनल लाॅयर वह होता हैं जो सिर्फ एलएलबी की डिग्री प्राप्त करता हैं और क्रिमिनल लाॅ में प्रेक्टिस करता हैं। क्रिमिनल लाॅयर सिर्फ लोगों को सलाह दे सकता हैं। क्रिमिनल लाॅयर कोर्ट में केस नहीं लढ़ सकता। क्रिमिनल एडवोकेट वह होते हैं जो एलएलबी की डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम पास करके लाइसेंस प्राप्त करते हैं। क्रिमिनल एडवोकेट लोगों को सलाह देने के साथ साथ लोगों की केस कोर्ट में लढ़ भी सकते हैं।
क्रिमिनल एडवोकेट कैसे बनें ?
- अगर आप क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 12th या ग्रेजुएशन में पास होना होगा। 12th या ग्रेजुएशन में 45% मार्क से पास होना एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है।
- 12th या ग्रेजुएशन में पास होने के बाद एलएलबी डिग्री लेने के लिए आपको सबसे पहले किसी लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेना पड़ता हैं।
- अगर आप 12th के बाद एलएलबी के कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पांच साल का एलएलबी का कोर्स करना पड़ेगा और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी के कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको तीन साल का एलएलबी का कोर्स करना पड़ेगा।
- अब लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ युनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती हैं। आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा की आप जिस लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस काॅलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती हैं की नहीं। यह आपको आपके बोर्ड एग्जाम के एक साल पहले ही देखना पड़ेगा। क्योंकी एंट्रेंस एग्जाम के फाॅर्म आपकी बोर्ड एग्जाम होते ही जल्दी भी निकल जाते हैं।
- अगर आप जिस लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उधर एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपल्सरी हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम का फाॅर्म भरकर अच्छे मार्क से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी हैं।
- एफिडेविट पूरी जानकारी
- एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जिस लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेना हैं। एडमिशन लेते समय आपको लाॅ काॅलेज की फी और दस्तावेज जमा करने होंगे।
- लाॅ काॅलेज में एडमिशन होने के बाद आपको अच्छी तरह से सभी लाॅ के विषयों की पढ़ाई करनी हैं। आप क्रिमिनल लाॅयर बनना चाहते हैं इसलिए आपको क्रिमिनल लाॅ इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना हैं। आपको क्रिमिनल लाॅ की अच्छी पढ़ाई करनी हैं और एलएलबी की डिग्री प्राप्त करनी हैं।
- अगर आप एक अच्छे क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहते हैं तो एलएलबी कोर्स के दुसरे या तिसरे साल से ही किसी अच्छे क्रिमिनल एडवोकेट के पास प्रॅक्टीस शुरू करें। इससे आपको बहुत अनुभव मिलेगा और आप सभी काम बहुत ही जल्दी सिख जाएंगे।
- एलएलबी की डिग्री के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम देनी पड़ती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में क्लियर होने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता हैं। लाइसेंस मिलने के बाद आप कोर्ट में केस लड सकते हैं। एलएलबी डिग्री लेने के बाद भी एक दो साल किसी अच्छे क्रिमिनल एडवोकेट के पास प्रॅक्टीस करना जरूरी हैं। इस तरह से आप क्रिमिनल एडवोकेट बन सकते हैं।
FAQ
क्रिमिनल लाॅ क्या हैं ?
क्रिमिनल लाॅ अपराधों से संबंधित होता हैं। क्रिमिनल लाॅ इस तरह के अपराधों से संबंधित होते हैं जिसके वजह से राज्य, समाज और भुमी के लिए खतरा हैं। फौजदारी अपराध खुन, रेप, चोरी यह हो सकते हैं। सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करने के लिए क्रिमिनल लाॅ बहुत ही मददगार साबित होता हैं।
क्रिमिनल एडवोकेट कौन है ?
क्रिमिनल एडवोकेट वह होते हैं जो एलएलबी की डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम पास करके लाइसेंस प्राप्त करते हैं। क्रिमिनल एडवोकेट लोगों को सलाह देने के साथ साथ लोगों की केस कोर्ट में लढ़ भी सकते हैं।
क्या क्रिमिनल लाॅयर और क्रिमिनल एडवोकेट एक ही हैं ?
नहीं। क्रिमिनल लाॅयर और क्रिमिनल एडवोकेट एक नहीं होते। क्रिमिनल लाॅयर और क्रिमिनल एडवोकेट में फर्क होता है। क्रिमिनल लाॅयर सिर्फ कानून विषयक सलाह दे सकते हैं और क्रिमिनल एडवोकेट कानून विषयक सलाह देने के साथ साथ कोर्ट में केस भी लढ़ सकते हैं।
क्या लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है ?
हां। कुछ लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है।