इनकम टैक्स एडवोकेट पूरी जानकारी Income Tax Advocate Information In Hindi

हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको इनकम टैक्स एडवोकेट कैसे बनें इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। वकील बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे की क्रिमिनल लाॅयर, सिविल लाॅयर, फॅमिली लाॅयर, काॅन्स्टिट्युशनल लाॅयर, साइबर लाॅयर, एनवायरमेंटल लाॅयर, इनकम टैक्स लाॅयर आदी। बहुत लोगों का सपना होता हैं इनकम टैक्स एडवोकेट बनना। इसलिए हम आपको इस पोस्ट में इनकम टैक्स एडवोकेट कैसे बनें इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं।

Income Tax Advocate Information In Hindi

इनकम टैक्स एडवोकेट पूरी जानकारी Income Tax Advocate Information In Hindi

इनकम टैक्स एडवोकेट को टैक्स और जीएसटी के संबंधित बहुत जानकारी होती हैं। इनकम टैक्स एडवोकेट टैक्स के संबंधित सलाह देते हैं। इनकम टैक्स एडवोकेट टैक्स के संबंधित दस्तावेज तैयार करते हैं और टैक्स के संबंधित केस लड़ते हैं। इनकम टैक्स एडवोकेट कैसे बनें इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी पोस्ट अंत तक जरुर पढिए।‌

इनकम टैक्स एडवोकेट कौन है ?

इनकम टैक्स एडवोकेट टैक्स के संबंधित वकील होते हैं। इनकम टैक्स एडवोकेट को टैक्स और जीएसटी के संबंधित बहुत जानकारी होती हैं। इनकम टैक्स एडवोकेट टैक्स के संबंधित सलाह देते हैं। इनकम टैक्स एडवोकेट टैक्स के संबंधित दस्तावेज तैयार करते हैं और टैक्स के संबंधित केस लड़ते हैं। अब टैक्स के संबंधित सलाह लेने के लिए और टैक्स के संबंधित केस लड़ने के लिए इनकम टैक्स एडवोकेट की बहुत जरूरत होती है। इनकम टैक्स एडवोकेट यह अभी के समय में बहुत ही अच्छा करियर विकल्प है।

इनकम टैक्स लाॅयर और इनकम टैक्स एडवोकेट में क्या फर्क हैं ?

बहुत लोगों को ऐसा लगता हैं की लाॅयर और एडवोकेट एक ही हैं लेकिन ऐसा नहीं हैं लाॅयर और एडवोकेट में बहुत फर्क होता हैं। इनकम टैक्स लाॅयर और इनकम टैक्स एडवोकेट में बहुत फर्क है। इनकम टैक्स लाॅयर वह होता हैं जो सिर्फ एलएलबी की डिग्री प्राप्त करता हैं और इनकम टैक्स लाॅ में प्रेक्टिस करता हैं। इनकम टैक्स लाॅयर सिर्फ लोगों को सलाह दे सकता हैं। इनकम टैक्स लाॅयर कोर्ट में केस नहीं लढ़ सकता। इनकम टैक्स एडवोकेट वह होते हैं जो एलएलबी की डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम पास करके लाइसेंस प्राप्त करते हैं। इनकम टैक्स एडवोकेट लोगों को सलाह देने के साथ साथ लोगों की केस कोर्ट में लढ़ भी सकते हैं।

इनकम टैक्स लाॅयर या इनकम टैक्स एडवोकेट कैसे बनें ?

  • अगर आप इनकम टैक्स एडवोकेट बनना चाहते हैं तो‌ आपको सबसे पहले 12th या ग्रेजुएशन में पास होना होगा। 12th या ग्रेजुएशन में 45% मार्क से पास होना एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है।
  • 12th या ग्रेजुएशन में पास होने के बाद एलएलबी डिग्री लेने के लिए आपको सबसे पहले किसी लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेना पड़ता हैं।
  • अगर आप 12th के बाद एलएलबी के कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पांच साल का एलएलबी का कोर्स करना पड़ेगा और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी के कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको तीन साल का एलएलबी का कोर्स करना पड़ेगा।
  • अब लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ युनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती हैं। आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा की आप जिस लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस काॅलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती हैं की नहीं। यह आपको आपके बोर्ड एग्जाम के एक साल पहले ही देखना पड़ेगा। क्योंकी एंट्रेंस एग्जाम के फाॅर्म आपकी बोर्ड एग्जाम होते ही जल्दी भी निकल जाते हैं।
  • अगर आप जिस लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उधर एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपल्सरी हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम का फाॅर्म भरकर अच्छे मार्क से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी हैं।
  • शपथपत्र की पूरी जानकारी
  • एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जिस लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेना हैं। एडमिशन लेते समय आपको लाॅ काॅलेज की फी‌ और दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • लाॅ काॅलेज में एडमिशन होने के बाद आपको अच्छी तरह से सभी लाॅ के विषयों की पढ़ाई करनी हैं। आप इनकम टैक्स लाॅयर बनना चाहते हैं इसलिए आपको इनकम टैक्स लाॅ इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना हैं। आपको इनकम टैक्स लाॅ की अच्छी पढ़ाई करनी हैं और एलएलबी की डिग्री प्राप्त करनी हैं।
  • इनकम टैक्स का डिप्लोमा करके आप आपका करियर और भी अच्छा बना सकते हैं।
  • अगर आप एक अच्छे इनकम टैक्स एडवोकेट बनना चाहते हैं तो एलएलबी कोर्स के दुसरे या तिसरे साल से ही किसी अच्छे इनकम टैक्स एडवोकेट के पास प्रॅक्टीस शुरू करें। इससे आपको बहुत अनुभव मिलेगा और आप सभी काम बहुत ही जल्दी सिख जाएंगे।
  • एलएलबी की डिग्री के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम देनी पड़ती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में क्लियर होने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता हैं। लाइसेंस मिलने के बाद आप कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। एलएलबी डिग्री लेने के बाद भी एक दो साल किसी अच्छे इनकम टैक्स एडवोकेट के पास प्रॅक्टीस करना जरूरी हैं। इस तरह से आप
    इनकम टैक्स एडवोकेट बन सकते हैं।

FAQ

इनकम टैक्स एडवोकेट कौन है ?

इनकम टैक्स एडवोकेट टैक्स के संबंधित वकील होते हैं। इनकम टैक्स एडवोकेट को टैक्स और जीएसटी के संबंधित बहुत जानकारी होती हैं। इनकम टैक्स एडवोकेट टैक्स के संबंधित सलाह देते हैं। इनकम टैक्स एडवोकेट टैक्स के संबंधित दस्तावेज तैयार करते हैं और टैक्स के संबंधित केस लड़ते हैं।

क्या इनकम टैक्स लाॅ का डिप्लोमा कर सकते हैं ?

हां। इनकम टैक्स लाॅ का डिप्लोमा कर सकते हैं।

क्या लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है ?

हां। लाॅ काॅलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है।

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