भारतीय दंड संहिता की धारा 101 क्या हैं ? IPC Section 101 In Hindi

IPC Section 101 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 101 के बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 101 में ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से अलग कोई अपहानी कारीत करने तक होता हैं इसके बारे में जानकारी दी हैं। इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं।

IPC Section 101 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 101 क्या हैं ? IPC Section 101 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 101 क्या हैं ?-

भारतीय दंड संहिता की धारा 101 में ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से अलग कोई अपहानी कारीत करने तक होता हैं इसके बारे में जानकारी दी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 101 के अनुसार अगर अपराध पुर्वगामी आखिरी धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांती का नहीं हैं , तो शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छ्या कारीत करने तक का नहीं होता, परंतु इस अधिकार का विस्तार भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन हमलावर के मृत्यु से अलग कोई अपहानी स्वेच्छ्या कारीत करने तक होता हैं।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 101 के बारे में जानकारी दी हैं। हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद!

Leave a Comment