IPC Section 122 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 122 क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था। कुछ लोग भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए हाथियार इकट्ठा करते हैं उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के तहत सजा दी जाती हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 122 क्या हैं ? IPC Section 122 In Hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए सैनिक, गोला-बारूद या हाथियार इकट्ठा करेगा तो उसे कितनी सजा मिलेगी इसके बारे में जानकारी दी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 122 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।
भारतीय दंड संहिता की धारा 122 क्या हैं ?-
भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए सैनिक, गोला-बारूद या हाथियार इकट्ठा करेगा तो उसे कितनी सजा मिलेगी इसके बारे में जानकारी दी हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अनुसार जो व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी करते हुए सैनिक, गोला-बारूद या हाथियार इकट्ठा करेगा तो उस व्यक्ती को आजीवन कारावास की सजा या दस साल तक की कारावास की सजा और साथ में आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा।
अब इस धारा को हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ती भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए हाथियार इकट्ठा करता हैं तो उस व्यक्ती पर भारतीय दंड संहिता की धारा 122 लागू की जाती हैं और उस व्यक्ती को आजीवन कारावास की सजा या दस साल तक की कारावास की सजा और साथ में आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाता हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में जमानत –
भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए हाथियार इकट्ठा करता हैं उस व्यक्ती पर भारतीय दंड संहिता की धारा 122 लगवाई जाती हैं और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए हाथियार इकट्ठा करना यह एक गैर जमानती अपराध हैं। इस अपराध में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता हैं। अगर इस अपराध में जमानत मिलने के लिए कोशिश की जाए तो इसमें बहुत साल लग जाते हैं।
FAQ
भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में किस बारे में जानकारी दी हैं ?
भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए सैनिक, गोला-बारूद या हाथियार इकट्ठा करेगा तो उसे कितनी सजा मिलेगी इसके बारे में जानकारी दी हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 122 क्या हैं ?
भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अनुसार जो व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी करते हुए सैनिक, गोला-बारूद या हाथियार इकट्ठा करेगा तो उस व्यक्ती को आजीवन कारावास की सजा या दस साल तक की कारावास की सजा और साथ में आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा।
क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में जमानत मिल सकती हैं ?
भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए हाथियार इकट्ठा करता हैं उस व्यक्ती पर भारतीय दंड संहिता की धारा 122 लगवाई जाती हैं और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए हाथियार इकट्ठा करना यह एक गैर जमानती अपराध हैं। इस अपराध में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता हैं। अगर इस अपराध में जमानत मिलने के लिए कोशिश की जाए तो इसमें बहुत साल लग जाते हैं।
इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 122 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी हैं। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !