IPC Section 139 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 139 क्या हैं ( What is IPC Section 139 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।
भारतीय दंड संहिता की धारा 139 क्या हैं ? IPC Section 139 In Hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 139 में जो जो लोग भारतीय दंड संहिता के अधीन नहीं हैं इसके बारे में जानकारी दी है। जो जो व्यक्ती आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम 1950, इंडियन नेवी अधिनियम 1934 (1934 का 34), नेवल डिसिप्लिन एक्ट, वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन हैं वह लोग भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय हैं की नहीं इसके बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 139 में बताया हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 139 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 139 क्या हैं ( What is IPC Section 139 in Hindi) ?-
जो जो व्यक्ती आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम 1950, इंडियन नेवी अधिनियम 1934 (1934 का 34), नेवल डिसिप्लिन एक्ट, वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन हैं वह लोग भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय हैं की नहीं इसके बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 139 में बताया हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 139 के अनुसार कोई भी व्यक्ती जो आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम 1950, इंडियन नेवी अधिनियम 1934, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए भी वह भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय नहीं हैं।
अब इस धारा को हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जो भी व्यक्ती भारत सरकार के आर्मी, नेवी और वायुसेना के लिए कार्य करता हैं और आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम 1950, इंडियन नेवी अधिनियम 1934, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन है वह अगर कोई अपराध करता हैं और वह अपराध भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं तो उसे भारतीय दंड संहिता के अधीन दंड नहीं दिया जाएगा।
FAQ
भारतीय दंड संहिता क्या हैं ?
भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है।
भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया था ?
भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।
भारतीय दंड संहिता की धारा 139 में किस बारे में जानकारी दी है ?
जो जो व्यक्ती आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम 1950, इंडियन नेवी अधिनियम 1934 (1934 का 34), नेवल डिसिप्लिन एक्ट, वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन हैं वह लोग भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय हैं की नहीं इसके बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 139 में बताया हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 139 क्या हैं ?
भारतीय दंड संहिता की धारा 139 के अनुसार कोई भी व्यक्ती जो आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम 1950, इंडियन नेवी अधिनियम 1934, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए भी वह भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय नहीं हैं।
इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 139 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !