भारतीय दंड संहिता की धारा 149 क्या हैं ? IPC Section 149 In Hindi

IPC Section 149 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 क्या हैं ( What is IPC Section 149 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।

 IPC Section 149 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 क्या हैं ? IPC Section 149 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में अगर विधिविरुद्ध जनसमूह के किसी सदस्य के द्वारा उस जनसमूह के समान लक्ष्य का अभियोजन करने में कोई भी अपराध किया जाता हैं, जिसका किया जाना यह जनसमूह के सदस्य सम्भाव्य जानते थे तो उस समूह के कितने सदस्य अपराधी माने जाएंगे इसके बारे में जानकारी दी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी यह पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 क्या हैं ( What is IPC Section 149 in Hindi) ?-

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में अगर विधिविरुद्ध जनसमूह के किसी सदस्य के द्वारा उस जनसमूह के समान लक्ष्य का अभियोजन करने में कोई भी अपराध किया जाता हैं, जिसका किया जाना यह जनसमूह के सदस्य सम्भाव्य जानते थे तो उस समूह के कितने सदस्य अपराधी माने जाएंगे इसके बारे में जानकारी दी हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार अगर विधिविरुद्ध जनसमूह के किसी सदस्य के द्वारा उस जनसमूह के समान लक्ष्य का अभियोजन करने में कोई अपराध किया जाता है, या फिर कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जनसमूह के सदस्य सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जनसमूह का सदस्य था, उस अपराध का दोषी माना जाएगा।

FAQ

भारतीय दंड संहिता क्या हैं ?

भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है।

भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई थी ?

भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में किस बारे में जानकारी दी है ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में अगर विधिविरुद्ध जनसमूह के किसी सदस्य के द्वारा उस जनसमूह के समान लक्ष्य का अभियोजन करने में कोई भी अपराध किया जाता हैं, जिसका किया जाना यह जनसमूह के सदस्य सम्भाव्य जानते थे तो उस समूह के कितने सदस्य अपराधी माने जाएंगे इसके बारे में जानकारी दी हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 क्या हैं ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार अगर विधिविरुद्ध जनसमूह के किसी सदस्य के द्वारा उस जनसमूह के समान लक्ष्य का अभियोजन करने में कोई अपराध किया जाता है, या फिर कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जनसमूह के सदस्य सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जनसमूह का सदस्य था, उस अपराध का दोषी माना जाएगा।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 149 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !

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