भारतीय दंड संहिता की धारा 150 क्या हैं ? IPC Section 150 In Hindi

IPC Section 150 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 150 क्या हैं ( What is IPC Section 150 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।

IPC Section 150 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 150 क्या हैं ? IPC Section 150 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 150 में विधिविरुद्ध जमाव में सम्मलित करने के लिए व्यक्तीयों को भाड़े पर लेना या भाडे़ पर लेने के प्रति मौनानुकुलता रखना इसके बारे में जानकारी दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 150 में इस तरह के अपराध को कौनसा दंड दिया जाएगा इसके बारे में भी जानकारी दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 150 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 150 क्या हैं ( What is IPC Section 150 in Hindi) ?-

भारतीय दंड संहिता की धारा 150 में विधिविरुद्ध जमाव में सम्मलित करने के लिए व्यक्तीयों को भाड़े पर लेना या भाडे़ पर लेने के प्रति मौनानुकुलता रखना इसके बारे में जानकारी दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 150 में इस तरह के अपराध को कौनसा दंड दिया जाएगा इसके बारे में भी जानकारी दी है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 150 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जमाव में सम्मलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध करेगा या नियोजित करेगा या फिर भाड़े पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा या के प्रति मौनानुकूल‌ बना रहेगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने या वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार से दंडनीय होगा, मान लिजिए वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं ने किया था।

FAQ

भारतीय दंड संहिता की धारा 150 में किस बारे में जानकारी दी है ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 150 में विधिविरुद्ध जमाव में सम्मलित करने के लिए व्यक्तीयों को भाड़े पर लेना या भाडे़ पर लेने के प्रति मौनानुकुलता रखना इसके बारे में जानकारी दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 150 में इस तरह के अपराध को कौनसा दंड दिया जाएगा इसके बारे में भी जानकारी दी है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 150 क्या हैं ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 150 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जमाव में सम्मलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध करेगा या नियोजित करेगा या फिर भाड़े पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा या के प्रति मौनानुकूल‌ बना रहेगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने या वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार से दंडनीय होगा, मान लिजिए वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं ने किया था।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 150 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !

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