भारतीय दंड संहिता की धारा 151 क्या हैं ? IPC Section 151 In Hindi

IPC Section 151 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 151 क्या हैं ( What is IPC Section 151 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।

IPC Section 151 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 151 क्या हैं ? IPC Section 151 In Hindi

जो भी कोई व्यक्ति किसी विधिविरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश विधिपूर्वक दिया गया हो उसमें जानबूझकर शामिल रहता हैं तो उसको क्या सजा दी जाएगी इसके बारे में जानकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 151 में दी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 151 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी यह पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 151 क्या हैं ( What is IPC Section 151 in Hindi) ?-

भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था। जो भी कोई व्यक्ति किसी विधिविरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश विधिपूर्वक दिया गया हो उसमें जानबूझकर शामिल रहता हैं तो उसको क्या सजा दी जाएगी इसके बारे में जानकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 151 में दी हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति पांच या पांच से ज्यादा लोगों के किसी जनसमूह जिससे सार्वजनिक शांति में विघ्न कारीत होना संभाव्य हो, जबकि पहले ही इस तरह के जनसमूह को बिखर जाने का आदेश विधिपूर्वक दे दिया हो और उसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर शामिल होता हैं तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या फिर दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 151 के तहत सजा (Punishment in IPC Section 151 in Hindi)-

अगर किसी व्यक्ती पर भारतीय दंड संहिता की धारा 151 लगवाई जाती हैं तो उस व्यक्ती को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या फिर दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

FAQ

भारतीय दंड संहिता की धारा 151 में किस बारे में जानकारी दी गई है ?

जो भी कोई व्यक्ति किसी विधिविरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश विधिपूर्वक दिया गया हो उसमें जानबूझकर शामिल रहता हैं तो उसको क्या सजा दी जाएगी इसके बारे में जानकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 151 में दी हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 151 क्या हैं ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति पांच या पांच से ज्यादा लोगों के किसी जनसमूह जिससे सार्वजनिक शांति में विघ्न कारीत होना संभाव्य हो, जबकि पहले ही इस तरह के जनसमूह को बिखर जाने का आदेश विधिपूर्वक दे दिया हो और उसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर शामिल होता हैं तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या फिर दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

अगर किसी व्यक्ती पर भारतीय दंड संहिता की धारा 151 लगवाई जाती हैं तो उस व्यक्ती को कौनसी सजा दी जाएगी ?

अगर किसी व्यक्ती पर भारतीय दंड संहिता की धारा 151 लगवाई जाती हैं तो उस व्यक्ती को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या फिर दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 151 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !

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