भारतीय दंड संहिता की धारा 166 क्या हैं ? IPC Section 166 In Hindi

IPC Section 166 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 166 क्या हैं ( What is IPC Section 166 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।

IPC Section 165 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 166 क्या हैं ? IPC Section 166 In Hindi

अगर कोई लोकसेवक किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करता हैं तो उसे कौनसी सजा दी जाएगी इसके बारे में जानकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी यह पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 166 क्या हैं ( What is IPC Section 166 in Hindi) ?-

अगर कोई लोकसेवक किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करता हैं तो उसे कौनसी सजा दी जाएगी इसके बारे में जानकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में दी गई है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अनुसार जो भी कोई लोकसेवक होते हुए ऐसे निर्देश का जो उसके आचरण के बारे में हो जिसमें यह दिया हुआ हैं की लोकसेवक को किस तरह से आचरण करना हैं उसकी आवज्ञा करता हैं और वह आवज्ञा इस आशय से करता हैं की ऐसी आवज्ञा से किसी व्यक्ती को क्षति पहुंचेगी, तो उस लोकसेवक को किसी एक अवधि के लिए साधा कारावास से जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 166 के तहत सजा (Punishment in IPC Section 166 in Hindi)-

अगर किसी लोकसेवक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166 लगवाई जाती हैं तो उस लोकसेवक को किसी एक अवधि के लिए साधा कारावास से जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

FAQ

भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में किस बारे में जानकारी दी गई है ?

अगर कोई लोकसेवक किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करता हैं तो उसे कौनसी सजा दी जाएगी इसके बारे में जानकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में दी गई है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 166 क्या हैं ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अनुसार जो भी कोई लोकसेवक होते हुए ऐसे निर्देश का जो उसके आचरण के बारे में हो जिसमें यह दिया हुआ हैं की लोकसेवक को किस तरह से आचरण करना हैं उसकी आवज्ञा करता हैं और वह आवज्ञा इस आशय से करता हैं की ऐसी आवज्ञा से किसी व्यक्ती को क्षति पहुंचेगी, तो उस लोकसेवक को किसी एक अवधि के लिए साधा कारावास से जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

अगर किसी लोकसेवक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166 लगवाई जाती हैं तो उसे कौनसी सजा दी जाएगी ?

अगर किसी लोकसेवक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166 लगवाई जाती हैं तो उसे एक अवधि के लिए साधा कारावास से जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 166 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !

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