भारतीय दंड संहिता की धारा 168 क्या हैं ? IPC Section 168 In Hindi

IPC Section 168 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 168 क्या हैं ( What is IPC Section 168 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।

 IPC Section 168 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 168 क्या हैं ? IPC Section 168 In Hindi

जो भी लोकसेवक किसी विधिविरुद्ध रुप से व्यापार में लगता हैं इसके बारे में जानकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 168 में दी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 168 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 168 क्या हैं ( What is IPC Section 168 in Hindi) ?-

जो भी लोकसेवक किसी विधिविरुद्ध रुप से व्यापार में लगता हैं इसके बारे में जानकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 168 में दी हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 168 के अनुसार जो भी कोई लोकसेवक होते हुए और इस तरह के लोकसेवक के नाते इस बात के लिए वैध रुप से आबद्ध होते हुए भी की वह व्यापार में न लगें, और अगर वह व्यापार में लगेगा तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि एक साल तक की हो सकती है उससे या जुर्माने से या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 168 के तहत सजा (Punishment in IPC Section 168 in Hindi)-

अगर किसी लोकसेवक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 168 लगवाई जाती हैं तो उसे सादा कारावास से जिसकी अवधि एक साल तक की हो सकती है उससे या जुर्माने से या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

FAQ

भारतीय दंड संहिता की धारा 168 में किस बारे में जानकारी दी गई है ?

जो भी लोकसेवक किसी विधिविरुद्ध रुप से व्यापार में लगता हैं इसके बारे में जानकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 168 में दी हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 168 क्या हैं ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 168 के अनुसार जो भी कोई लोकसेवक होते हुए और इस तरह के लोकसेवक के नाते इस बात के लिए वैध रुप से आबद्ध होते हुए भी की वह व्यापार में न लगें, और अगर वह व्यापार में लगेगा तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि एक साल तक की हो सकती है उससे या जुर्माने से या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

अगर किसी लोकसेवक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 168 लगवाई जाती हैं तो उसे कौनसी सजा दी जाएगी ?

अगर किसी लोकसेवक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 168 लगवाई जाती हैं तो उसे सादा कारावास से जिसकी अवधि एक साल तक की हो सकती है उससे या जुर्माने से या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 168 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !

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