IPC Section 174 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174 क्या हैं ( What is IPC Section 174 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।
भारतीय दंड संहिता की धारा 174 क्या हैं ? IPC Section 174 In Hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 174 में लोकसेवक का आदेश न मानकर गैरहाजिर रहने के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 174 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी यह पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174 क्या हैं ( What is IPC Section 174 in Hindi) ?-
भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के द्वारा निकाले गए उस समन, आदेश, उद्घोषणा या सूचना के पालन में जिसे ऐसे लोकसेवक के नाते निकालने के लिए वैध रुप से सक्षम हैं, किसी निश्चित जगह पर और समय पर खुद या अभिकर्ता के द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रुप से आबद्ध होते हुए, उस जगह पर और उस समय पर हाजिर होने के लिए साशय लोप कर देगा, या उस जगह पर जहां पर हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है, विधिपूर्ण समय से पहले चला जाएगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधा कारावास से जो एक महिने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपए तक का आर्थिक दंड या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।
अथवा अगर समन, आदेश, सूचना या उद्घोषणा किसी न्यायालय में खुद से या किसी अभिकर्ता के द्वारा हाजिर होने के लिए हैं, तो उसे एक अवधि के लिए साधा कारावास की सजा जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दंड या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।
FAQ
भारतीय दंड संहिता क्या हैं ?
भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है।
भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया था ?
भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।
इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 174 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !