IPC Section 176 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 176 क्या हैं ( What is IPC Section 176 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।
भारतीय दंड संहिता की धारा 176 क्या हैं ? IPC Section 176 In Hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 176 में सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ती के द्वारा लोकसेवक को सूचना या इत्तिला देने के लोप के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 176 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी यह पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 176 क्या हैं ( What is IPC Section 176 in Hindi) ?-
भारतीय दंड संहिता की धारा 176 में सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ती के द्वारा लोकसेवक को सूचना या इत्तिला देने के लोप के बारे में जानकारी दी गई है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक को, ऐसे लोकसेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने के लिए या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, विधि के द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर इस तरह की सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप करेगा उसे अपराधी माना जाएगा और उसे साधा कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक मास तक हो सकती है या उसपर पांच सौ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा या फिर दोनों से भी दंडित किया जाएगा।
अगर दी जाने वाली सूचना या इत्तिला किसी अपराध के किए जाने के विषय की हैं या किसी अपराध का निवारण किए जाने के विषय से या किसी अपराधी को पकड़ने के विषय से हैं तो उस व्यक्ती को छह मास तक के साधा कारावास से या एक हजार रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।
अगर दी जाने वाली सूचना या इत्तिला दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 565 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित हैं, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकती है या एक हजार रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से भी दंडित किया जाएगा।
FAQ
भारतीय दंड संहिता क्या हैं ?
भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है।
भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया था ?
भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।
भारतीय दंड संहिता की धारा 176 में किस बारे में जानकारी दी गई है ?
भारतीय दंड संहिता की धारा 176 में सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ती के द्वारा लोकसेवक को सूचना या इत्तिला देने के लोप के बारे में जानकारी दी गई है।
इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 176 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !