IPC Section 184 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 184 क्या हैं ( What is IPC Section 184 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था।
भारतीय दंड संहिता की धारा 184 क्या हैं ? IPC Section 184 In Hindi
अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति की प्रस्तावित बिक्री में बाधा डालता हैं तो उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 184 लगवाई जाती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 184 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी यह पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 184 क्या हैं ( What is IPC Section 184 in Hindi) ?-
अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति की प्रस्तावित बिक्री में बाधा डालता हैं तो उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 184 लगवाई जाती हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 184 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति ऐसी किसी संपत्ती के विक्रय में, जो ऐसे लोक-सेवक के नाते किसी लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई हैं, साशय बाधा डालेगा उसे अपराधी माना जाएगा। ऐसा अपराध करने वाले अपराधी को किसी भांति के कारावास से दंडित किया जा सकता है जिसकी अवधि एक मास तक हो सकती है इसके साथ साथ उस व्यक्ती पर पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगवाया जा सकता है। या फिर उसे दोनों से भी दंडित किया जा सकता है।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 184 के तहत सजा (Punishment in IPC Section 184 in Hindi)-
अगर किसी व्यक्ती पर भारतीय दंड संहिता की धारा 184 लगवाई जाती हैं तो उसे किसी भांति के कारावास से दंडित किया जा सकता है जिसकी अवधि एक मास तक हो सकती है इसके साथ साथ उस व्यक्ती पर पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगवाया जा सकता है। या फिर उसे दोनों से भी दंडित किया जा सकता है।
FAQ
भारतीय दंड संहिता की धारा 184 कब लगवाई जाती हैं ?
अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति की प्रस्तावित बिक्री में बाधा डालता हैं तो उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 184 लगवाई जाती हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 184 क्या हैं ?
भारतीय दंड संहिता की धारा 184 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति ऐसी किसी संपत्ती के विक्रय में, जो ऐसे लोक-सेवक के नाते किसी लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई हैं, साशय बाधा डालेगा उसे अपराधी माना जाएगा।
अगर किसी व्यक्ती पर भारतीय दंड संहिता की धारा 184 लगवाई जाती हैं तो उसे कौनसी सजा दी जाएगी ?
अगर किसी व्यक्ती पर भारतीय दंड संहिता की धारा 184 लगवाई जाती हैं तो उसे किसी भांति के कारावास से दंडित किया जा सकता है जिसकी अवधि एक मास तक हो सकती है इसके साथ साथ उस व्यक्ती पर पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगवाया जा सकता है। या फिर उसे दोनों से भी दंडित किया जा सकता है।
इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 184 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !