भारतीय दंड संहिता की धारा 31 क्या हैं ? IPC Section 31 In Hindi

IPC Section 31 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 31 के बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता के धारा 31 में वसीयत इस शब्द का स्पष्टीकरण दिया हुआ है । वसीयत को अंग्रेजी में वील ( Will ) कहा जाता है ‌। इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 31 के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।

IPC Section 31 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 31 क्या हैं ? IPC Section 31 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 31 क्या हैं ? –

भारतीय दंड संहिता के धारा 31 में ‘वसीयत’ इस शब्द का स्पष्टीकरण दिया हुआ है । भारतीय दंड संहिता के धारा 31 में बताया गया हैं की वसीयत या वील ( Will) यह शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक हैं ।

अब हम आपको वील या वसीयत किसे बोलते हैं यह आसान भाषा में समझाते हैं ‌।‌ अगर आप जीवित हैं और आपकी मरने से पहले कोई इच्छा हैं की मरने के बाद‌ आपकी संपत्ती किसी के नाम की जाए तो आप यह दस्तावेज में लिख सकते हैं और आपकी इच्छा आप जिस दस्तावेज में या वसीयत में लिखते हैं उसे वसीयत या वील कहा जाता है ।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 31 के बारे में जानकारी दी हैं । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !

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