भारतीय दंड संहिता की धारा 51 क्या हैं ? IPC Section 51 In Hindi

IPC Section 51 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 51 क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता के धारा 51 में शपथ इस शब्द का स्पष्टीकरण दिया हैं । इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।

IPC Section 51 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 51 क्या हैं ? IPC Section 51 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 51 क्या हैं ?

भारतीय दंड संहिता के धारा 51 में शपथ इस शब्द का स्पष्टीकरण दिया हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 51 के अनुसार शपथ मतलब शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि और ऐसी कोई भी घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के सामने , न्ययालय में या सबुत का प्रयोजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाना विधि के द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो ।

शपथ मतलब आप ने कोर्ट में देखा ही होगा की अगर कोई विटनेस कोर्ट में अपनी गवाही देते हैं तो वह बोलते हैं या लिखकर देते हैं की मैं जो भी कहुंगा सच कहुंगा , सच के सिवाय और कुछ भी नहीं कहुंगा । या किसी सरकारी सेवक के सामने जिसे विधि द्वारा किसी व्यक्ती को शपथ अपने सामने लेने के लिए Authorize किया हैं उसके सामने वह व्यक्ती शपथ ले सकता हैं ।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 51 के बारे में जानकारी दी हैं । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !

ipc section 51 in hindi.Indian Penal Code,1860 ||-(chapter)51 to 55|lecture online Indian Kaanoon.]]

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