भारतीय दंड संहिता की धारा 62 क्या हैं ? IPC Section 62 In Hindi

IPC Section 62 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 62 के बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता के धारा 62 में मृत्यु , कारावास या परिवहन का दंड जिस अपराधियों को दिया हैं उनके संपत्ति की जप्ती इसके बारे में जानकारी दी है । लेकिन यह धारा निरसित की गई हैं । इस पोस्ट में हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं ।‌

IPC Section 62 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 62 क्या हैं ? IPC Section 62 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 62 क्या हैं ? –

भारतीय दंड संहिता के धारा 62 में मृत्यु , कारावास या परिवहन का दंड जिस अपराधियों को दिया हैं उनके संपत्ति की जप्ती इसके बारे में जानकारी दी है । लेकिन इस धारा को भारतीय दंड संहिता अधिनियम , 1921 के 16 की धारा 4 द्वारा निरसित किया गया है ।

अब हम आपको इस धारा को आसान भाषा में समझाते हैं । पहले समय में ऐसा होता था की जब किसी व्यक्ती को मृत्यु , परिवहन या कारावास की सजा सुनाई जाती थी तब कोर्ट से ऐसी ऑर्डर दी जाती थी की उसकी जितनी भी प्राॅपर्टी हैं वह सरकार जप्त करके लें या कब्जा कर लें । अब आपको इस धारा में क्या बताया हैं वह समझ में आ गया होगा । लेकिन इस धारा को निरसित मतलब खत्म कर दिया गया है ।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 62 के बारे में जानकारी दी हैं । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !

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