IPC Section 63 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 63 क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 63 में जुर्माने के रकम के बारे में बताया हैं । इस पोस्ट में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।
भारतीय दंड संहिता की धारा 63 क्या हैं ? IPC Section 63 In Hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 63 क्या हैं ? –
भारतीय दंड संहिता की धारा 63 में जुर्माने के रकम के बारे में बताया हैं । भारतीय दंड संहिता के धारा 63 के अनुसार जहां अपराधी से उसके अपराध के लिए कितना दंड या जुर्माना लिया जाए वह बताया नहीं गया हो वहां जुर्माने या दंड की की रकम अमर्यादित होती हैं लेकिन अत्याधिक नहीं ।
अब हम आपको इस धारा को आसान शब्दों में समझाते हैं । अगर कोई व्यक्ती कोई अपराध करता हैं और उसे कितने रूपए का दंड दिया जाए वह अगर बताया नहीं गया हो तो वह दंड या जुर्माना अमर्यादित होता हैं लेकिन अत्याधिक मतलब एकदम ज्यादा दंड नहीं । अगर कोई व्यक्ती कोई अपराध करता हैं तो कोर्ट उससे अमर्यादित दंड ले सकती हैं । अब अमर्यादित मतलब हद से ज्यादा नहीं ।
कोर्ट किसी भी अपराधी को दंड देने से पहले तीन पाॅइंट ध्यान में रखकर दंड देती हैं । जैसे की अपराधी की आर्थिक स्थिति , अपराधी एक साल में कितना कमाता हैं और अपराधी ने किया हुआ अपराध कितना बड़ा हैं । इसके सिवाय जिसके साथ अपराध हुआ हैं मतलब victim उसका कितना नुकसान हुआ हैं , उसका आर्थिक और मानसिक नुकसान कितना हुआ हैं यह सब बातें ध्यान में रखकर कोर्ट अपराधी को दंड देता हैं ।
इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 63 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी हैं । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !