भारतीय दंड संहिता की धारा 71 क्या हैं ? IPC Section 71 In Hindi

IPC Section 71 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 71 के बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता के धारा 71 में कई अपराध मिलकर बने हुए अपराध की दंड की अवधि के बारे में जानकारी दी है । इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।

IPC Section 71 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 71 क्या हैं ? IPC Section 71 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 71 क्या हैं ? –

भारतीय दंड संहिता के धारा 71 में कई अपराध मिलकर बने हुए अपराध की दंड की अवधि के बारे में जानकारी दी है । भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के अनुसार अगर कोई अपराधिक कार्य ऐसे भागों से मिलकर बना हैं जिसका भाग एक अपराध हैं , तो ऐसी परिस्थिति में अपराधी को एक से ज्यादा अपराधों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता , जब तक ऐसा स्पष्ट रूप से उपबंधित नहीं किया जाता ।

अगर कोई अपराध दंडित या परिभाषित करने वाले किसी विधि को दो या दो से ज्यादा पृथिक परिभाषाओं में आने वाला अपराध हैं या

कोई कार्य जिसमें एक से ज्यादा अपराध हुए हैं. तो इन परिस्थितियों में किसी अपराधी को उससे कठोर दंड नहीं दिया जाएगा , ऐसे अपराधों में न्यायालय किसी भी एक का विचार करके उसे दे सकते हैं ।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 71 के बारे में जानकारी दी है । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !

IPC Section 71 in hindi || Dhara 71 of Indian Penal Code

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