भारतीय दंड संहिता की धारा 73 क्या है ? IPC Section 73 In Hindi

IPC Section 73 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 73 क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 73 में एकांत कारावास के बारे में जानकारी दी है । इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।

IPC Section 73 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 73 क्या है ? IPC Section 73 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 73 क्या है ? –

भारतीय दंड संहिता की धारा 73 में एकांत कारावास के बारे में जानकारी दी है । भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार अगर कोई व्यक्ती ऐसा अपराध करता हैं जिसके लिए न्यायालय को उस व्यक्ती को कठोर कारावास की सजा देने का अधिकार हैं तब न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकता हैं की अपराधी को कारावास मतलब जिस कारावास के लिए उसे दंडित किया हैं उसके किसी भाग को या भागों के लिए जो मिलाकर तीन माह से अधिक ना होंगे । नीचे दिए गए काल के लिए एकांत कारावास में रखा जाएगा । –

  • अगर कारावास की अवधि छह माह से अधिक नहीं हैं तो एक माह या एक माह से ज्यादा समय के लिए ।
  • अगर कारावास की अवधि छह माह से अधिक हैं या एक साल से अधिक नहीं हैं तो दो माह से ज्यादा समय के लिए ।
  • अगर कारावास की अवधि एक साल से अधिक हैं तो तीन माह से ज्यादा समय के लिए ।

अब हम आपको इस धारा को आसान भाषा में समझाते हैं । जब किसी अपराधी को किसी कालकोठरी में या जेल में बंद करके रखा जाता हैं जिधर वह अकेला होता हैं और बाहर की दुनिया से उसका संबंध तुट जाता हैं और सबसे मिलना जुलना बंद किया जाता है तब उसे एकांत कारावास कहा जाता हैं ।

अगर किसी अपराधी को छह माह से ज्यादा सजा हुई हैं और एक साल से कम हैं तो ऐसे में कोर्ट ज्यादा से ज्यादा दो माह तक की एकांत कारावास की सजा अपराधी को दे सकता हैं । अगर किसी अपराधी को एक साल से ज्यादा समय की सजा मिली हैं तब कोर्ट उस अपराधी को तीन माह से ज्यादा समय के लिए एकांत कारावास की सजा दे सकता हैं ।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के बारे में जानकारी दी है । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !

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