घरेलू हिंसा क्या हैं ? What Is Domestic Violence?

What Is Domestic Violence? हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको घरेलू हिंसा (Domestic violence) क्या हैं और घरेलू हिंसा की शिकायत कैसे दर्ज करें इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। अब घरेलू हिंसा के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। कोर्ट में घरेलू हिंसा की बहुत केस दर्ज हो रहे हैं। अब पती पत्नी के बीच में बहुत विवाद हो रहे हैं। इसलिए घरेलू हिंसा के मामले बहुत चर्चे में हैं। बहुत महिलाओं के साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता है। महिलाएं इससे राहत पाने के लिए कानून का सहारा ले सकती हैं। महिलाओं पर मौखिक, यौन, शारीरिक, आर्थिक

What Is Domestic Violence?

घरेलू हिंसा क्या हैं ? What Is Domestic Violence?

अत्याचार हो सकते हैं। महिलाओं पर घर के लोगों के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं जैसे की, जेठानी, जेठ, देवर, देवरानी, सास, ससुर, ननंद आदी। महिलाएं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती हैं। घरेलू हिंसा क्या हैं और घरेलू हिंसा की केस कैसे दर्ज करें इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी पोस्ट अंत तक जरुर पढिए।

घरेलू हिंसा क्या हैं ?-

अब घरेलू हिंसा के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। कोर्ट में घरेलू हिंसा की बहुत केस दर्ज हो रहे हैं। अब पती पत्नी के बीच में बहुत विवाद हो रहे हैं। इसलिए घरेलू हिंसा के मामले बहुत चर्चे में हैं। बहुत महिलाओं के साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता है। महिलाएं इससे राहत पाने के लिए कानून का सहारा ले सकती हैं।

महिलाओं पर मौखिक, यौन, शारीरिक, आर्थिक अत्याचार हो सकते हैं। महिलाओं पर घर के लोगों के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं जैसे की, जेठानी, जेठ, देवर, देवरानी, सास, ससुर, ननंद आदी। महिलाएं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती हैं।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005-

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत अगर भारत के महिलाओं पर घर में कोई अत्याचार हो रहे हैं तो वह इस अधिनियम के तहत उनके उपर ॲक्शन ले सकती हैं।

महिलाओं पर मौखिक, यौन, शारीरिक, आर्थिक अत्याचार हो सकते हैं। महिलाओं पर घर के लोगों के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं जैसे की, जेठानी, जेठ, देवर, देवरानी, सास, ससुर, ननंद आदी। अगर महिलाओं पर इस तरह से घर में कोई भी अत्याचार हो रहे हैं तो वह इस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर सकती हैं और इंसाफ पा सकती हैं।

महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकायत कहां करें ?-

पुलिस –

अगर महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं तो वह पुलिस की मदद ले सकती हैं। अगर महिलाओं पर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं जो उनके काबू में भी नहीं रह रहा हैं तो वह 100 या 1091 इस हेल्पलाइन नंबर पर काॅल करके भी पुलिस की मदद ले सकती हैं।

काॅल करने के बाद महिला अपनी बात पुलिस को बताएं और अपना पता भी बताए। इसके अलावा महिलाएं अपने पती के खिलाफ सेक्शन 498A के तहत एफआईआर भी दर्ज कर सकती हैं। एफआईआर तब ही दर्ज की जाती हैं जब महिला पर जो अत्याचार हो रहा हैं वह हद से बाहर हो या असहनीय हो। अगर किसी महिला पर ऐसी परिस्थिति आती हैं तो इन्हें सही समय पर सही कदम उठाने चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग-

अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही हैं तो वह महिला “राष्ट्रीय महिला आयोग” में शिकायत दर्ज कर सकती हैं। अगर कोई महिला राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाना चाहती हैं तो उस महिला को ncwapps.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी।

इस वेबसाइट पर जाकर आपको ‘रजिस्टर ऑनलाइन कंप्लेंट’ इस विकल्प के उपर क्लिक करना हैं। अगर आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी अपनी शिकायत ”राष्ट्रीय महिला आयोग” तक पहुंचा सकती है। अगर महिलाएं चाहे तो [email protected] इसपर मेल करके भी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। अगर इतना सब करके भी महिला का संपर्क राष्ट्रीय महिला आयोग से नहीं हो रहा हैं तो महिला “राज्य महिला आयोग” की भी मदद ले सकती है।

घरेलू हिंसा अधिनियम –

घरेलू हिंसा अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करना यह हैं। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही हैं तो वह महिला कोर्ट में केस दर्ज कर सकती हैं।

घरेलू हिंसा की केस किन किन लोगों पर लगवाई जा सकती है ?-

घरेलू हिंसा का केस महिला और पुरुष दोनों पर भी लगवा सकते हैं। अगर महिला के साथ घर के किसी व्यक्ती के द्वारा हिंसा हो रही हैं तो वह महिला उस व्यक्ती पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर सकती हैं।

घरेलू हिंसा की केस किस अदालत में लगवाई जाती है ?-

घरेलू हिंसा की केस विभिन्न धाराओं के द्वारा लगवाई जा सकती हैं। अलग अलग धाराओं से महिलाओं को अलग अलग रिलीफ मिल सकता हैं। आप यह केस मॅजिस्ट्रेट के पास लगवा सकती है। यह मॅजिस्ट्रेट सभी जिलों में होते हैं। इन मॅजिस्ट्रेट को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भी कहां जाता हैं।

FAQ

घरेलू हिंसा (domestic violence) क्या हैं ?

महिलाओं पर घर के लोगों के द्वारा मौखिक, यौन, शारीरिक, आर्थिक अत्याचार होते हैं इसे ही घरेलू हिंसा (domestic violence) कहां जाता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम को कब और क्यों लागू किया गया था ?

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 लागू किया गया था।

घरेलू हिंसा की केस कहां पर दर्ज करें ?

घरेलू हिंसा की केस आप पुलिस, कोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग में दर्ज कर सकते हैं।

घरेलू हिंसा की केस किसके खिलाफ दर्ज कर सकते हैं ?

घरेलू हिंसा का केस महिला और पुरुष दोनों पर भी लगवा सकते हैं। अगर महिला के साथ घर के किसी व्यक्ती के द्वारा हिंसा हो रही हैं तो वह महिला उस व्यक्ती पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर सकती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग में घरेलू हिंसा की कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कौनसी वेबसाइट हैं ?

राष्ट्रीय महिला आयोग में घरेलू हिंसा की कंप्लेंट दर्ज करने के लिए ncwapps.nic.in यह वेबसाइट हैं।

इस पोस्ट में हमने आपको घरेलू हिंसा (Domestic violence) क्या हैं और घरेलू हिंसा की शिकायत कैसे दर्ज करें इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !

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