भारतीय दंड संहिता की धारा 19 क्या हैं ? IPC Section 19 In Hindi

IPC Section 19 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 19 के बारे में जानकारी देने वाले हैं ‌। भारतीय दंड संहिता के धारा 19 में ‘न्यायाधीश’ इस शब्द का स्पष्टीकरण दिया हैं । इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 19 के बारे में विस्तार में जानकारी देने वाले हैं ।

IPC Section 19 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 19 क्या हैं ?IPC Section 19 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 19 क्या हैं ? –

भारतीय दंड संहिता के धारा 19 में ‘न्यायाधीश’ इस शब्द का स्पष्टीकरण दिया हैं । भारतीय दंड संहिता के धारा 19 में कहा गया हैं की न्यायाधीश यह शब्द सिर्फ अधिकारीक रूप से जो न्यायाधीश हे उसे ही नही दर्शाता बल्की उन सभी व्यक्ति को दर्शाता हैं जो सिविल या आपराधिक मामलो मे निर्णय देने के लिए सशक्त हो या कोई अपराध जिसमे अपील न हो ऐसे मामले मे अंतिम निर्णय देणे मे सशक्त हो या अन्य किसी विधिक मामले में या अन्य प्राधिकरण द्वारा पुष्ट किया जाये ऐसा निर्णय देने के लिए विधी द्वारा सशक्त किया गया हैं या जो व्यक्ति निकाय मे से एक हैं , जो व्यक्ति निकाय निर्णय देने के लीये विधी द्वारा सशक्त किया गया हैं ।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 19 के बारे में जानकारी दी हैं । हमारी यह पोस्ट शेअर जरूर किजिये । धन्यवाद !

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