भारतीय दंड संहिता की धारा 109 क्या हैं ? IPC Section 109 In Hindi

IPC Section 109 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 109 क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेज शासनकाल में लागू किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 109 में दुष्प्रेरण के दंड के बारे में बताया गया हैं।

IPC Section 109 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 109 क्या हैं ? IPC Section 109 In Hindi

अगर कोई व्यक्ती दुसरे व्यक्ती को कोई आपराधिक कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता हैं तो उन दोनों को किस सजा से दंडित किया जाएगा इसके बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 109 में बताया हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 109 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।

भारतीय दंड संहिता की धारा 109 क्या हैं ?-

अगर कोई व्यक्ती किसी दुसरे व्यक्ती को किसी ऐसे कार्य के लिए उकसाता हैं जो की एक अपराध हैं और वह कार्य अगर उकसाने के परिणामस्वरूप में किया जाता हैं और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता में कोई भी प्रावधान नहीं हैं तो वह व्यक्ती उस दंड से दंडित किया जाएगा जो दंड उस अपराध के लिए उपबंधित हैं।

दृष्टांत –

क) ख यह एक लोकसेवक हैं‌। ख को उसके पदीय कृत्यों के प्रयोग में क इस व्यक्ती पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रुप में क यह व्यक्ती इनाम की प्रस्थापना करता हैं। ख यह लोकसेवक वह रिश्वत प्रतिगृहीत करता हैं। क इस व्यक्ती ने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण किया हैं।

ख) ख इस व्यक्ती को मिथ्या साक्ष देने के लिए क यह व्यक्ती उकसाता हैं। ख यह व्यक्ती उस उकसाहट के परिणाम से वह अपराध कर देता है। क यह व्यक्ती उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी हैं। क उसी दंड से दंडनीय होगा जिस दंड से ख दंडनीय हैं।

ग) य इस व्यक्ती को विष देने का षड्यंत्र क और ख यह दो व्यक्ती रचते हैं। उस षड्यंत्र का अनुसरण करते हुए क यह व्यक्ती विष को उपाप्त करता हैं और उस विष को ख को इसलिए परिदत्त कर देता हैं क्योंकी वह उस विष को य को दें। उस षड्यंत्र के अनुसरण में ख यह व्यक्ती वह विष क इस व्यक्ती के अनुपस्थिती में य को देता हैं और उस विष से य की मृत्यु कारीत हो जाती है। यहां ख हत्या का दोषी हैं। क यह व्यक्ती षड्यंत्र के द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी हैं। और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय हैं। ‌

FAQ

भारतीय दंड संहिता की धारा 109 में किसके बारे में बताया गया हैं ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 109 में दुष्प्रेरण के दंड के बारे में बताया गया हैं। अगर कोई व्यक्ती दुसरे व्यक्ती को कोई आपराधिक कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता हैं तो उन दोनों को किस सजा से दंडित किया जाएगा इसके बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 109 में बताया हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 109 क्या हैं ?

अगर कोई व्यक्ती किसी दुसरे व्यक्ती को किसी ऐसे कार्य के लिए उकसाता हैं जो की एक अपराध हैं और वह कार्य अगर उकसाने के परिणामस्वरूप में किया जाता हैं और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता में कोई भी प्रावधान नहीं हैं तो वह व्यक्ती उस दंड से दंडित किया जाएगा जो दंड उस अपराध के लिए उपबंधित हैं।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 109 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !

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