भारतीय दंड संहिता की धारा 39 क्या हैं ? IPC Section 39 In Hindi

IPC Section 39 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 39 क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता के धारा 39 में स्वेचछा से (Voluntarily) इसके बारे में बताया गया है । इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।

IPC Section 39 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 39 क्या हैं ? IPC Section 39 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 39 क्या हैं ? –

भारतीय दंड संहिता के धारा 39 के अनुसार कोई व्यक्ती किसी परिणाम या किसी कार्य को कारित करने के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करता हैं जिनका उपयोग करके उसको संभावना हैं की उसका कार्य कारित हो जाएगा । इसे स्वेच्छा से यानी Voluntarily कहा जाता है ।

अब इस धारा को हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं । मान लीजिए अजय यह व्यक्ती हैं और वह चोरी करने के उद्देश्य से एक घर में आग लगाता हैं । उस वक्त उस घर में सभी लोग सोए हुए होते हैं । और उनमें से एक व्यक्ती की आग से जलकर मृत्यु हो जाती है । लेकिन अजय का किसी की हत्या करने का उद्देश्य नहीं था वह सिर्फ घर में आग लगाकर चोरी करना चाहता था ।

लेकिन अब वह यह नहीं बोल सकता की मेरा किसी की हत्या करने का उद्देश्य नहीं था । क्योंकी यह common sense हैं की रात के समय सभी लोग घर में सोए हुए होते हैं । इसलिए ऐसा ही माना जाएगा की अजय ने हत्या करने के उद्देश्य से ही घर को आग लगाई थी ।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 39 के बारे में जानकारी दी हैं । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !

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