भारतीय दंड संहिता की धारा 66 क्या हैं ? IPC Section 66 In Hindi

IPC Section 66 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 66 के बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता के धारा 66 में जुर्माना न भरने पर किस प्रकार के कारावास की सजा दी जाए इसके बारे में जानकारी दी है । इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।

IPC Section 66 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 66 क्या हैं ? IPC Section 66 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 66 क्या हैं ? –

भारतीय दंड संहिता के धारा 66 में जुर्माना न भरने पर किस प्रकार के कारावास की सजा दी जाए इसके बारे में जानकारी दी है । भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के अनुसार जो व्यक्ति किसी अपराध का दंड भरने में असमर्थ होगा उसे न्यायालय किसी भी प्रकार के कारावास की सजा सुना सकती हैं जो कारावास उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था ।

अब इस धारा को हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 66 में यह बताया गया हैं की अगर अपराधी को जुर्माने की सजा दी गई है और अपराधी जुर्माना भरने के लिए असमर्थ हैं तो न्यायालय उसे कारावास की सजा दे सकता हैं , वह कारावास साधा कारावास हो सकता हैं या कठोर कारावास हो सकता हैं ।

साधा कारावास का मतलब यह होता हैं की उसमें अपराधी को ज्यादा तकलीफ नहीं होती और इस कारावास में अपराधी को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती । लेकिन कठोर कारावास में कैदी को मेहनत करनी पडती हैं , कठोर कारावास में कैदी को काम करने के लिए दिया जाता हैं ।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 66 के बारे में जानकारी दी है । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !

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