भारतीय दंड संहिता की धारा 76 क्या हैं ? IPC Section 76 In Hindi

IPC Section 76 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 76 क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता के धारा 76 में विधि द्वारा आबद्ध होने वाले व्यक्ती द्वारा या तथ्य के भुल के कारण किया हुआ कार्य इसके बारे में जानकारी दी हैं । इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।

IPC Section 76 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 76 क्या हैं ? IPC Section 75 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 76 क्या हैं ? –

भारतीय दंड संहिता के धारा 76 में विधि द्वारा आबद्ध होने वाले व्यक्ती द्वारा या तथ्य के भुल के कारण किया हुआ कार्य इसके बारे में जानकारी दी हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार अगर कोई व्यक्ती द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता हैं जो कार्य करने के लिए वह आबद्ध हैं या तथ्य के भुल के कारण और वह विश्वास रखता हैं की वह कार्य करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं तो ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं हैं ।

दृष्टांत –

क) अगर कोई सैनिक अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से किसी व्यक्ती पर गोली चलाता हैं तो ऐसा माना जाएगा की उसने कोई भी अपराध नहीं किया है ।

ख) न्यायालय का ऑफिसर अगर अ इस व्यक्ती को क इस व्यक्ती को गिरफतार करने का आदेश देता हैं और अ यह व्यक्ती क इस व्यक्ती को गिरफतार करता हैं तो अ इस व्यक्ती ने कोई भी अपराध नहीं किया हैं ।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 76 के बारे में जानकारी दी है । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !

Leave a Comment