भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 क्या हैं ? BNS Section 69 In Hindi

BNS Section 69 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyay Sanhita) की धारा 69 क्या हैं ( What is BNS Section 69 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहले हमारे देश में भारतीय दंड संहिता यह कानून था। लेकिन अब इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली हैं। अभी संसद द्वारा पारित तीन विधेयकों ने अब कानून का रूप लिया हैं। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेजों ने लागू किया था। अंग्रेजों के समय से भारत में भारतीय दंड संहिता लागू थी।

BNS Section 69 In Hindi

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 क्या हैं ? BNS Section 69 In Hindi

अंग्रेजों के काल से जो आपराधिक कानून भारत में लागू थे उनकी जगह लेने वाले तीन संशोधन विधेयकों पर कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि में नियोजक द्वारा मैथुन के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 क्या है इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी यह पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।

भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyay Sanhita) की धारा 69 क्या हैं ( What is BNS Section 69 in Hindi) –

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि में नियोजक द्वारा मैथुन के बारे में जानकारी दी गई है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अनुसार जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या उसे पुरा करने के आशय के बिना स्त्री से विवाह करने के वचन द्वारा और ऐसे मैथुन बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता हैं उसके साथ मैथुन करता हैं, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण – “प्रवंचनापूर्ण साधनों” में नियोजन या प्रोन्नति, उत्प्रेरण या पहचान छिपाकर विवाह करने का मिथ्यावचन सम्मलित हैं।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत सजा (Punishment in BNS Section 69 in Hindi)-

अगर किसी व्यक्ती पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 लगवाई जाती हैं तो वह व्यक्ती ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए दंडनीय होगा।

FAQ

भारतीय न्याय संहिता में कितनी धारा हैं ?

भारतीय न्याय संहिता में 356 धारा हैं।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में किस बारे में जानकारी दी है ?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि में नियोजक द्वारा मैथुन के बारे में जानकारी दी गई है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 क्या है ?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अनुसार जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या उसे पुरा करने के आशय के बिना स्त्री से विवाह करने के वचन द्वारा और ऐसे मैथुन बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता हैं उसके साथ मैथुन करता हैं, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

अगर किसी व्यक्ती पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 लगवाई जाती हैं तो उस व्यक्ती को कौनसी सजा से दंडित किया जाएगा ?

अगर किसी व्यक्ती पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 लगवाई जाती हैं तो वह व्यक्ती ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए दंडनीय होगा।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !

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