IPC Section 64 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 64 के बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता के धारा 64 में जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश इसके बारे में जानकारी दी है । इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।
भारतीय दंड संहिता की धारा 64 क्या हैं ? IPC Section 64 In Hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 64 क्या हैं ? –
भारतीय दंड संहिता के धारा 64 में जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश इसके बारे में जानकारी दी है । भारतीय दंड संहिता के धारा 64 के अनुसार हर मामले में , जिसमें कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय अपराध होता हैं , जिसमें अपराधी को कारावास के साथ साथ जुर्माने की भी सजा सुनाई जाती हैं , ऐसी परिस्थिति में अगर कोई अपराधी जुर्माना नहीं भरता तो न्यायालय उस अपराधी को निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा देने के लिए सक्षम होता हैं । जिस दंड या कारावास के लिए अपराधी दंडित हुआ था उससे यह कारावास अतिरिक्त होगा या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय हैं ।
अब हम आपको इस धारा को आसान भाषा में समझाते हैं । आपने आईपीसी में देखा ही होगा की कुछ अपराधों के लिए जुर्माने की सजा दी हुई हैं तो कुछ अपराधों के लिए कारावास की सजा दी हुई हैं तो कुछ अपराधों के लिए जुर्माना और कैद दोनों की सजा दी हुई हैं तो ऐसी परिस्थिति में अगर अपराधी कोई जुर्माना नहीं भर पाता या अन्य कोई सजा नहीं भुगद पाता तो उसे दुसरी सजा दी जाती हैं ।
अब हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं । मान लीजिए A इस व्यक्ती ने रेप किया हैं और न्यायालय नें उसे सात साल की सजा और साथ ही बीस हजार के जुर्माने की सजा भी दी हैं । अगर A बीस हजार का जुर्माना नहीं भर सकता तो न्यायालय उसके सात साल की सजा में और एक साल भी बढ़ा सकती हैं या छह महिने भी बढ़ा सकती हैं । यह परिस्थिति पर निर्भर करता है ।
इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 64 के बारे में जानकारी दी हैं । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !