भारतीय दंड संहिता की धारा 69 क्या है ? IPC Section 69 In Hindi

IPC Section 69 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 69 क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 69 में कारावास के पर्यावसन के बारे में जानकारी दी गई है । इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ‌।

IPC Section 69 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 69 क्या है ? IPC Section 69 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 69 क्या है ? –

भारतीय दंड संहिता की धारा 69 में कारावास के पर्यावसन के बारे में जानकारी दी गई है । भारतीय दंड संहिता के धारा 69 के अनुसार अगर किसी व्यक्ती को कारावास और जुर्माना दोनों सजा मिली हैं और अगर वह व्यक्ती जुर्माना भरने में असमर्थ हैं तो उसे कुछ और समय की कारावास की सजा दी जाएगी और उसको जितने समय की सजा बढ़ाकर दी हैं उस समय में अगर उसने जुर्माना भर दिया तो उसी समय उसकी सजा खत्म हो जाएगी और उसे छोड़ दिया जाएगा । आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमनें आपको इस धारा को थोड़ी आसान भाषा में समझाया हैं ।

अब हम आपको इस धारा को उदाहरण देकर समझाते हैं । मान लीजिए विलास इस व्यक्ती ने अपराध किया हैं और उसे अपराध के लिए तीन साल के कारावास की और एक हजार रुपए की सजा दी गई है और विलास एक हजार रुपए का जुर्माना भरने में असमर्थ हैं । इसलिए उसकी सजा को और एक साल बढ़ा दिया । लेकिन एक माह के बाद विलास ने जुर्माना भर दिया । अब ऐसी परिस्थिति में विलास की वह एक साल की सजा खत्म हो जाएगी ।

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 69 के बारे में जानकारी दी है । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !

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