IPC Section 70 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 70 के बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता के धारा 70 में कारावास के काल में या छह माह के अंदर जुर्माना भरने के बारे में जानकारी दी है । इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।
भारतीय दंड संहिता की धारा 70 क्या हैं ? IPC Section 70 In Hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 70 क्या हैं ? –
भारतीय दंड संहिता के धारा 70 में कारावास के काल में या छह माह के अंदर जुर्माना भरने के बारे में जानकारी दी है । भारतीय दंड संहिता की धारा 70 के अनुसार जुर्माना या जुर्माने का कोई भी हिस्सा जिसका भुगतान नहीं किया गया हैं , दंडादेश दिया जाने के बाद छह साल के अंदर किसी भी वक्त और अगर कोई व्यक्ती किसी दंडादेश के अंतर्गत छह साल से ज्यादा समय के लिए कारावास की सजा के लिए दंडनीय हैं तो वह काल समाप्त होने से पहले किसी भी वक्त वसुल किया जा सकता है और अगर उस अपराधी की मृत्यु होती हैं तो उसकी संपत्ति उसके सभी कर्जों के लिए दाई होगी । इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं किया जा सकता ।
अब हम इस धारा को आपको आसान भाषा में समझाते हैं । मान लीजिए किसी अपराधी को छह साल की सजा हो गई हैं और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगा हैं । तो विधि की प्रक्रिया द्वारा यह पांच हजार का जुर्माना छह साल के अंदर वसुल किया जाएगा । जिस दिन अपराधी को सजा सुनाई गई हैं उस दिन से छह साल की गिनती की जाएगी ।
अब मान लीजिए किसी अपराधी को चार साल की ही सजा सुनाई है और उसने चार साल के अंदर जुर्माना नहीं भरा तब कोर्ट उससे छह साल के अंदर जुर्माना वसुल करके लेगा । मान लीजिए अगर उस अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे परिस्थिति में उसके संपत्ति से दंड वसुल किया जाएगा ।
इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता के धारा 70 के बारे में जानकारी दी है । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !