भारतीय दंड संहिता की धारा 89 क्या हैं ? IPC Section 89 In Hindi

IPC Section 89 In Hindi हॅलो‌ ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 89 क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 89 में अभिभावक द्वारा या उसके सहमती से बच्चे या किसी पागल व्यक्ती के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किए हुए कार्य के बारे में जानकारी दी है । इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।

IPC Section 89 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 89 क्या हैं ? IPC Section 89 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 89 क्या हैं ? –

भारतीय दंड संहिता की धारा 89 में अभिभावक द्वारा या उसके सहमती से बच्चे या किसी पागल व्यक्ती के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किए हुए कार्य के बारे में जानकारी दी है । भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अनुसार , “ऐसी कोई भी बात नहीं या कार्य नहीं , जो बारह साल से कम आयु के , या विकृतचित्त व्यक्ती के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण अभिभावक किसी दुसरे व्यक्ती के द्वारा , या विवक्षित संमती या अभिव्यक्त से की जाए , किसी ऐसे अपहानी के कारण , अपराध नहीं हैं जो उस बात से उस व्यक्ती को कारित हो , या कारित करने का कार्य करने वाला व्यक्ती का आशय हो या कारित होने की संभावना कार्य करने वाले व्यक्ती को ज्ञात हो ।”

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के बारे में जानकारी दी है । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !

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