भारतीय दंड संहिता की धारा 90 क्या हैं ? IPC Section 90 In Hindi

IPC Section 90 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 90 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी हैं ‌। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में संमती जो भ्रम या भय के अधीन दी गई हैं इसके बारे में जानकारी दी है । इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं ।

IPC Section 90 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 90 क्या हैं ? IPC Section 90 In Hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 90 क्या हैं ? –

भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में संमती जो भ्रम या भय के अधीन दी गई हैं इसके बारे में जानकारी दी है । भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अनुसार “कोई भी संमती ऐसी नहीं हैं जो इस संहिता के किसी धारा से आशयित हैं , अगर वह संमती किसी भी व्यक्ती द्वारा क्षतिभय के अधीन या फिर तथ्य के भ्रम के अधीन दी हैं , और अगर कार्य करने वाले व्यक्ती को यह पता हैं की उसके पास विश्वास करने का कारण हैं की ऐसे भ्रम या क्षतिभय के परिणाम स्वरूप ही वह संमती दी थी । या

उन्मत व्यक्ती की संमती –

अगर वह संमती किसी ऐसे व्यक्ती द्वारा दी गई हो जो मत्तता या चित्तवृत्ति के वजह से उस बात की , जिस बात के लिए वह व्यक्ती उसकी संमती देता हैं वह परिणाम और प्रकृती को समझने में असमर्थ हो , या

शिशु की संमती –

जब तक संदर्भ से तत्प्रतीकुल प्रतीत नहीं होता , अगर जो संमती दी गई हो वह ऐसे व्यक्ती ने दी हैं जो बारह साल से कम आयु का हैं ।”

इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के बारे में जानकारी दी हैं । हमारी यह पोस्ट शेयर जरुर किजिए । धन्यवाद !

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