हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको आजीवन कारावास या उम्रकैद क्या हैं और आजीवन कारावास या उम्रकैद की सजा क्यों दी जाती है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। आजीवन कारावास को उम्रकैद इस नाम से भी जाना जाता है। आजीवन कारावास बहुत ही सख्त दंड हैं। इस दंड से व्यक्ती के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता हैं। जब व्यक्ती को आजीवन कारावास की सजा मिलती हैं तब व्यक्ती को उस वक्त से सारा समय कारावास में बिताना पड़ता हैं।
आजीवन कारावास पूरी जानकारी Life imprisonment Information In Hindi
यह सजा बहुत गंभीर होती हैं। कुछ लोगों द्वारा बहुत गंभीर अपराध किए जाते हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती हैं। इस पोस्ट में हम आपको आजीवन कारावास क्या हैं और आजीवन कारावास की सजा क्यों दी जाती हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। आजीवन कारावास क्या हैं और आजीवन कारावास की सजा क्यों दी जाती हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी पोस्ट अंत तक जरुर पढिए।
आजीवन कारावास या उम्रकैद (Life imprisonment) क्या हैं ?
आजीवन कारावास को उम्रकैद इस नाम से भी जाना जाता है। आजीवन कारावास बहुत ही सख्त दंड हैं। इस दंड से व्यक्ती के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता हैं। जब व्यक्ती को आजीवन कारावास की सजा मिलती हैं तब व्यक्ती को उस वक्त से सारा समय कारावास में बिताना पड़ता हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में आजीवन कारावास के बारे में जानकारी दी हुई हैं। यह सजा बहुत गंभीर होती हैं। कुछ लोगों द्वारा बहुत गंभीर अपराध किए जाते हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती हैं।
किस अपराध के लिए आजीवन कारावास/उम्रकैद की सजा दी जाती है ?
- हत्या (Murder)- भारतीय दंड संहिता के धारा 302 में बताया गया हैं की अगर किसी व्यक्ती के द्वारा हत्या की जाती हैं तो उस व्यक्ती को आजीवन कारावास/उम्रकैद की सजा हो सकती हैं। जो व्यक्ती किसी व्यक्ती की हत्या करता हैं उसे न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।
- फिरौती के लिए अपहरण –
अगर कोई व्यक्ती फिरौती के लिए किसी व्यक्ती का अपहरण करता हैं तो उसे भारतीय दंड संहिता के धारा 364A के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती हैं।
- हत्या का प्रयास –
भारतीय दंड संहिता के धारा 307 में हत्या का प्रयास इस अपराध के बारे में जानकारी दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में बताया गया है की हत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ती को भी आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।
- मानव तस्करी (Human Trafficking) –
भारतीय दंड संहिता की धारा 370 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के अनुसार मानव तस्करी यह अपराध है। यह अपराध करने वाले व्यक्ती को भी आजीवन कारावास की सजा मिल सकती हैं।
- राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ना –
अगर कोई व्यक्ती राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ता हैं तो उसे भी भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।
- नशीले दवाओं की तस्करी –
अगर कोई व्यक्ती नशीले दवाओं की या नशीले पदार्थों की तस्करी करता हैं तो उसे भी आजीवन कारावास की सजा हो सकती हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम,1985 की धारा 31A के अंतर्गत नशीले दवाओं की और पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
आजीवन कारावास से कुछ समय के लिए रिहाई(पैरोल)-
गिरफ्तार किए हुए व्यक्ती के लिए पैरोल बहुत महत्वपूर्ण होता हैं। जब अपराधी को कुछ समय के लिए जेल से छुट्टी या रिहाई चाहिए हो तो उसे रिहाई मिल सकती है। इसे पैरोल कहां जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ही अपराधी को पैरोल के लिए पात्र माना जा सकता हैं। अपराधी कौन कौनसे वजह से पैरोल ले सकते हैं इसके बारे में जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं।
- पैरोल के लिए पात्रता –
अगर आजीवन कारावास का कैदी कुछ समय के लिए पैरोल लेना चाहते हैं तो कारावास की अवधि कम से कम 14 साल पुरी होनी चाहिए। कारावास की अवधि 14 साल पुरी होने के बाद ही अपराधी को पैरोल मिल सकता है। अपराधी की पैरोल की पात्रता न्यायाधीश का विवेक और विशिष्ट मामलों में अलग अलग हो सकती हैं।
- उद्देश्य –
अगर अपराधी को किसी खास उद्देश्य के लिए पैरोल चाहिए तो दी जा सकती है जैसे की पारिवारिक या किसी व्यक्तीगत प्रोग्राम में शामिल होना, व्यावसायिक या शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेना या किसी चिकित्सा या उपचार के लिए आदी।
- अवधि –
अगर किसी अपराधी को पैरोल चाहिए हो तो उसे पैरोल 30 दिन के अवधि के लिए मिल सकती है। कुछ परिस्थितियों में पैरोल की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- शर्तें –
कुछ शर्तों पर ही अपराधी को पैरोल दिया जाता हैं। अपराधी को उन शर्तों का पालन करना जरूरी होता हैं। जैसे की सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, नियमित रुप से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना, कोई भी अपराध करने से बचना आदी।
FAQ
आजीवन कारावास या उम्रकैद क्या हैं ?
जब व्यक्ती को आजीवन कारावास की सजा मिलती हैं तब व्यक्ती को उस वक्त से सारा समय कारावास में बिताना पड़ता हैं।
कौन कौनसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास/उम्रकैद की सजा दी जाती है ?
हत्या करना, हत्या करने का प्रयास, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों और दवाईयों की तस्करी, फिरौती के लिए अपहरण, राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ना इन अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाती है।
क्या आजीवन कारावास से पैरोल (रिहाई) मिल सकती है ?
हां। आजीवन कारावास से पैरोल मिल सकता हैं।
आजीवन कारावास से पैरोल कितने दिन के अवधि का मिल सकता है ?
अगर किसी अपराधी को पैरोल चाहिए हो तो उसे पैरोल 30 दिन के अवधि के लिए मिल सकती है। कुछ परिस्थितियों में पैरोल की अवधि बढ़ाई जा सकती है।