BNS Section 64 In Hindi हॅलो ! इस पोस्ट में हम आपको भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyay Sanhita) की धारा 64 क्या हैं ( What is BNS Section 64 in Hindi) इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहले हमारे देश में भारतीय दंड संहिता यह कानून था। लेकिन अब इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली हैं। अभी संसद द्वारा पारित तीन विधेयकों ने अब कानून का रूप लिया हैं। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेजों ने लागू किया था। अंग्रेजों के समय से भारत में भारतीय दंड संहिता लागू थी।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 क्या हैं ? BNS Section 64 In Hindi
अंग्रेजों के काल से जो आपराधिक कानून भारत में लागू थे उनकी जगह लेने वाले तीन संशोधन विधेयकों पर कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में बलात्संग के दंड के बारे में जानकारी दी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 क्या हैं इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी यह पोस्ट अंत तक जरुर पढ़िए।
भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyay Sanhita) की धारा 64 क्या हैं ( What is BNS Section 64 in Hindi) –
भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में बलात्संग के दंड के बारे में जानकारी दी है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के अनुसार –
1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
2) जो कोई –
क) पुलिस अधिकारी होते हुए –
i) उस पुलिस थाने की, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं, सीमाओं के भीतर बलात्संग करेगा ; या
ii) किसी भी थाने के परिसर में बलात्संग करेगा ; या
iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ; या
ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोकसेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोकसेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ;
या
ग) केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा ; या
घ) तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अध्यक्ष स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारीवृंद में होते हुए, ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा ; या
ड) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारीवृंद में होते हुए, उस अस्पताल से किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ; या
च) स्त्री का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा ; या
छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा ; या
ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए की वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा,
झ) उस स्त्री से, जो संमति देने में असमर्थ हैं, बलात्संग करेगा, या
ञ) किसी स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिती में होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा ; या
ट) मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रसित किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ;
ठ) बलात्संग करते समय किसी स्त्री को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रुपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा ; या
ड) उसी स्त्री से बारबार बलात्संग करेगा,
वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ती के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
FAQ
भारतीय न्याय संहिता में कितनी धारा हैं ?
भारतीय न्याय संहिता में 356 धारा हैं।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में किस बारे में जानकारी दी गई है ?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में बलात्संग के दंड के बारे में जानकारी दी है।
इस पोस्ट में हमने आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 क्या हैं इसके बारे में जानकारी दी है। हमारी पोस्ट शेयर जरुर किजिए। धन्यवाद !